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नाबालिग के अपहरण का मामला: पीड़ित परिवार ने मीडिया के जरिए लगाई न्याय की गुहार

बक्सर (बिहार):- जिले के ग्राम मोगावों निवासी फुल कुमारी देवी ने अपने पति इंदल पासवान के साथ पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि गाँव के ही दबंगों ने उनकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया और अब उन पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है।

पीड़िता के अनुसार, 16 नवंबर 2024 को गाँव के छोटू कुमार (पिता- बिलर पासवान) ने उनकी 16 वर्षीय बेटी नेहा कुमारी को बहला-फुसलाकर मोटरसाइकिल पर बैठाया और फरार हो गया। इस साजिश में प्रिया कुमारी (पिता- भोदा सिंह) और इंदल कुमार राय भी शामिल थे।

परिजनों ने घटना की रिपोर्ट कोरानसराय थाना में दर्ज कराई, जिसकी प्राथमिकी संख्या 113/024, दिनांक 21 नवंबर 2024 है। पीड़िता का आरोप है कि जब उन्होंने इंसाफ की मांग की, तो गाँव के इंदल कुमार राय (पिता- स्व. शिवधनी राय), धर्मेंद्र राय, नागेंद्र राय (पिता- स्व. भिखारी राय) और मंटू राय (पिता- सुरेश राय) ने उनके घर आकर जान से मारने की धमकी दी और जातिसूचक गालियाँ दीं।

22 नवंबर 2024 को आरोपियों ने पीड़िता और उनके पति पर केस वापस लेने का दबाव बनाया। जब उन्होंने मना किया, तो उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की गई।

पीड़िता का कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। उन्होंने प्रशासन से जल्द से जल्द पॉस्को एक्ट की धाराओं 3 और 4 के तहत कार्रवाई करने की मांग की है।

नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला, पीड़ित परिवार ने मीडिया के माध्यम से लगाई इंसाफ की गुहार

बक्सर (बिहार): जिले के ग्राम मोगावों निवासी फुल कुमारी देवी और उनके पति इंदल पासवान ने मीडिया के माध्यम से प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि गाँव के दबंगों ने उनकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया और अब उन पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं।

पीड़िता के अनुसार, 16 नवंबर 2024 को गाँव के छोटू कुमार (पिता- बिलर पासवान) ने उनकी 16 वर्षीय बेटी नेहा कुमारी को बहला-फुसलाकर मोटरसाइकिल पर बैठाया और फरार हो गया। इस साजिश में प्रिया कुमारी (पिता- भोदा सिंह) और इंदल कुमार राय भी शामिल थे।

परिवार ने घटना की रिपोर्ट कोरानसराय थाना में दर्ज कराई, जिसकी एफआईआर संख्या 113/024, दिनांक 21 नवंबर 2024 है। लेकिन आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई।

धमकी देकर केस वापस लेने का दबाव

पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब उन्होंने न्याय की मांग की, तो गाँव के इंदल कुमार राय (पिता- स्व. शिवधनी राय), धर्मेंद्र राय, नागेंद्र राय (पिता- स्व. भिखारी राय) और मंटू राय (पिता- सुरेश राय) ने उनके घर आकर जान से मारने की धमकी दी और जातिसूचक गालियाँ दीं।

22 नवंबर 2024 को आरोपियों ने पीड़िता और उनके पति को डराने-धमकाने की कोशिश की और केस वापस लेने का दबाव बनाया।

मीडिया के जरिए प्रशासन से अपील

फुल कुमारी देवी का कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिससे उन्हें कोई सहयोग नहीं मिल रहा। उन्होंने मीडिया के माध्यम से पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है।

पीड़िता की मांग:-

आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए
पॉस्को एक्ट की धाराओं 3 और 4 के तहत कार्रवाई हो
परिवार को सुरक्षा दी जाए

पीड़ित परिवार ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द न्याय नहीं मिला, तो वे उच्च अधिकारियों और मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाएंगे।

पीड़िता की मांग:-

मामले की निष्पक्ष जांच हो

आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाए

पॉस्को एक्ट की धाराओं को जोड़कर कार्रवाई की जाए

फुल कुमारी देवी ने कहा कि अगर उन्हें समय रहते न्याय नहीं मिला, तो उनके परिवार की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

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