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चुनार में भूमि विवाद गहराया: आरटीआई से मांगी स्टे ऑर्डर की जानकारी, पीड़ित ने अवैध निर्माण पर रोक की लगाई गुहार

मीरजापुर।
ग्राम प्रतापपुर, तहसील चुनार निवासी विजय कुमार सिंह द्वारा दाखिल एक आरटीआई प्रपत्र-3 के माध्यम से भूमि विवाद के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मांगी गई है। यह विवाद मूल वाद संख्या 501/2024 से जुड़ा है, जो वर्तमान में सिविल जज (जू०डि०) कोर्ट, चुनार में विचाराधीन है।

विजय कुमार सिंह ने प्रार्थना पत्र में यह जानना चाहा है कि क्या न्यायालय द्वारा प्रतिवादी मंजू देवी के खिलाफ निषेधाज्ञा (स्टे ऑर्डर) पारित की गई है, जिसकी अवधि 24 जुलाई 2025 तक प्रभावी है। इसके साथ ही उन्होंने पूछा है कि विवादित भूमि खाता संख्या 237, रकबा 0.105 हेक्टेयर, क्या वास्तव में मृतक मूलचंद की संपत्ति थी और क्या उक्त भूमि की सीमाएं बबली देवी, नंदेश, प्रखमार्ग आदि से जुड़ी हुई हैं।

सूचना के अनुसार, विपक्षीगणों द्वारा उक्त भूमि पर बैनामा के आधार पर अतिक्रमण करते हुए निर्माण कार्य किए गए हैं। जबकि अदालत में मामला लंबित होने के बावजूद निर्माण कार्य किया जाना न्यायालय की अवमानना माना जा सकता है।

इस बीच, 21 अप्रैल 2025 और 31 दिसंबर 2024 को राजस्व विभाग द्वारा मौके पर जांच की गई, जिसमें पाया गया कि विपक्षीगणों द्वारा बैनामा की गई भूमि पर दीवार खड़ी कर दी गई है और पुराने पत्थरों की निशानदेही भी की गई है। जबकि आवेदक विजय कुमार सिंह के पक्ष में पूर्व से ही राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज है।

शिकायतकर्ता ने जिला प्रशासन और न्यायालय से मामले में शीघ्र एवं निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है, ताकि विवादित भूमि पर पुनः कब्जा किया जा सके और गैरकानूनी निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जा सके।

विजय कुमार सिंह ने जिला प्रशासन और न्यायालय से अपील की है कि गैरकानूनी निर्माण पर रोक लगाई जाए और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाया जाए।

क्या है पूरा मामला

भूमि विवाद में निर्माण कार्य पर विवाद, विजय कुमार सिंह ने आरटीआई के जरिए मांगी न्यायालय की जानकारी

चुनार सिविल कोर्ट में मामला विचाराधीन, पीड़ित पक्ष ने प्रशासन से की निष्पक्ष कार्रवाई की मांग

मीरजापुर।
ग्राम प्रतापपुर, तहसील चुनार निवासी विजय कुमार सिंह ने अपनी पुश्तैनी भूमि को लेकर चल रहे विवाद में सिविल जज (जू०डि०) चुनार न्यायालय से संबंधित जानकारी एक आरटीआई (सूचना का अधिकार) के माध्यम से मांगी है। मामला वाद संख्या 501/2024 से जुड़ा है, जो वर्तमान में न्यायालय में लंबित है।

विजय कुमार सिंह ने अपने प्रार्थना पत्र में पूछा है कि क्या न्यायालय ने प्रतिवादी मंजू देवी के विरुद्ध स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) पारित किया है, जिसकी वैधता 24 जुलाई 2025 तक है। साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी चाही है कि विवादित भूमि — खाता संख्या 237, रकबा 0.105 हेक्टेयर — मृतक मूलचंद की संपत्ति रही है या नहीं, और क्या उसकी सीमाएं बबली देवी, नंदेश व प्रखमार्ग से मिलती हैं।

विजय का आरोप है कि विपक्षीगणों ने बैनामा के आधार पर उस भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य आरंभ कर दिया है, जबकि मामला न्यायालय में लंबित है। इस प्रकार की कार्रवाई न्यायालय की अवमानना के दायरे में आ सकती है।

राजस्व विभाग की दो बार हुई जांच:
राजस्व विभाग द्वारा 21 अप्रैल 2025 और 31 दिसंबर 2024 को मौके की जांच की गई। रिपोर्ट में पाया गया कि विपक्षियों ने भूमि पर दीवार खड़ी कर दी है और पुराने पत्थरों की निशानदेही की गई है। जबकि उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में विजय कुमार सिंह के नाम दर्ज है।

पीड़ित विजय कुमार सिंह ने जिला प्रशासन और न्यायालय से अपील की है कि इस गैरकानूनी निर्माण को रोका जाए और पीड़ित पक्ष को भूमि का वैध कब्जा दिलाया जाए। विजय सिंह ने मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगाते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है।

पीड़ित परिवार ने मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है।

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