नेशनल लोक अदालत में विद्युत एवं जलकर के प्रकरणों में विशेष छूट घोषित
नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिये जिले में 24 खण्डपीठें गठित
जिले में 13 सितम्बर को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत
सीहोर, 11 सितंबर, 2025
जिले में 13 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत के आयोजन के संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद्र आर्य ने कहा कि प्रकरणों के निराकरण और सुलभ न्याय पाने का नेशनल लोक अदालत सबसे अच्छा माध्यम है। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण से न केवल समय, श्रम और धन की बचत होती है, बल्कि समझौते के आधार पर प्रकरणों के निराकरण से पक्षकारों और समाज में आपसी सौहार्द भी बना रहता है। प्रधान जिला न्यायाधीन श्री आर्य ने बताया कि 13 सितम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य 2500 से अधिक तथा प्रीलिटिगेशन के 15000 हजार से अधिक प्रकरण रखे जा रहे हैं। इन प्रकरणों के निराकरण के लिये जिले में 24 खंडपीठों का गठन किया गया है। प्रधान जिला न्यायाधीश श्री आर्य ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठायें और नेशनल लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निराकरण करायें।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं न्यायाधीश श्रीमती स्वप्न श्री सिंह ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यालय सीहोर, तहसील न्यायालय आष्टा, भैरूंदा, बुधनी एवं इछावर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक शमनीय प्रकरण, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, क्लेम प्रकरण, विद्युत अधिनियम, वैवाहिक विवाद सम्बंधी व अन्य सिविल प्रकरण सहित 2500 से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरण रखे गये हैं। विद्युत अधिनियम, बैंक रिकवरी, जलकर एवं बीएसएनएल विभाग से संबंधित लगभग 15000 से अधिक प्रीलिटिगेशन प्रकरण नेशनल लोक अदालत के समक्ष रखे जायेगें। जिनकी संख्या लोक अदालत को बढ़ना संभावित है। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए सीहोर में 09, आष्टा में 05, भैरूंदा में 05, बुधनी में 03, इछावर में 01 एवं उपभोक्ता फोरम में 01, इस प्रकार कुल 24 खण्डपीठों का गठन किया गया है, जिसमें विगत नेशनल लोक अदालत की तुलना में अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण संभावित है।
विद्युत, बैंक व जलकर के प्री लिटिगेशन प्रकरणों में भारी छूट
शासन के उर्जा विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम से संबंधित न्यायालय में लंबित व प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में सिविल दायित्व तथा ब्याज राशि में नियमानुसार छूट प्रदान की गई है एवं मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार जलकर एवं संपत्ति कर अधिभार में 13 सितम्बर 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में विशेष छूट के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही बैंक के प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में भी नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी। इन सभी छूटों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की गई है। (सलंग्न फोटो)
क्रमांक 3311/2025