मुंबई: स्विगी, जोमैटो जैसे ऑनलाइन सेवा प्रदाताओं का ई-बाइक का क्रेज नागरिकों के साथ-साथ पुलिस के लिए भी सिरदर्द बन गया है। इसके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर रही है. इस विशेष अभियान के तहत ग्यारह दिनों में 672 ई-बाइक जब्त की गयी हैं. साथ ही 180 डिलिवरी दोपहिया वाहनों पर ई-चालान की कार्रवाई की गई है.
ग्राहकों को कम से कम समय में सामान पहुंचाने के नाम पर ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के डिलीवरी ब्वॉय नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। चूंकि इसमें मोटर वाहन अधिनियम लागू नहीं था, इसलिए ई-बाइकर्स के कर्मचारी नियमों के उल्लंघन की हद तक पहुंच गए। ट्रैफिक पुलिस के पास सिग्नल का पालन नहीं करने, हेलमेट का प्रयोग नहीं करने, नो एंट्री में प्रवेश करने, गलत साइड में बाइक चलाने, तय सीमा से अधिक स्पीड में बाइक चलाने जैसे उल्लंघनों की शिकायतें मिलीं। हाल ही में इन शिकायतों का सिलसिला बढ़ा है. मोटर वाहन अधिनियम ई-बाइक पर लागू नहीं होता है। हालाँकि, यह कार्रवाई भारतीय न्यायिक संहिता के प्रावधानों के अनुसार की जा रही है।
परिवहन विभाग द्वारा 18 से 29 दिसंबर तक चलाए गए विशेष अभियान के तहत 181 अपराध दर्ज कर 672 ई-बाइक जब्त की गई हैं. साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 180 डिलीवरी करने वाले दोपहिया वाहनों पर ई-चालान की कार्रवाई की गई है.
हेल्पलाइन पर संपर्क करने की अपील पुलिस ने नागरिकों से यह भी अपील की है कि अगर वे ई-बाइक चालकों को नियमों का उल्लंघन करते हुए पाते हैं तो मुंबई यातायात नियंत्रण शाखा की हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करें।
ई खबर मीडिया के लिए साबिर शेख की रिपोर्ट